आजमगढ़ पवई डीएम ने ग्राम प्रधान के पावर को किया सीज प्रधान द्वारा मनरेगा कार्य जेसीबी से कराए जाने पर हुई कार्रवाई प्रधान के कार्य को संपादित किए जाने के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन
आजमगढ़ पवई डीएम ने ग्राम प्रधान के पावर को किया सीज प्रधान द्वारा मनरेगा कार्य जेसीबी से कराए जाने पर हुई कार्रवाई प्रधान के कार्य को संपादित किए जाने के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन
आजमगढ़ पवई डीएम ने ग्राम प्रधान के पावर को किया सीज
प्रधान द्वारा मनरेगा कार्य जेसीबी से कराए जाने पर हुई कार्रवाई
प्रधान के कार्य को संपादित किए जाने के लिए 3 सदस्यीय समिति का किया गठन
उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जनपद के पवई ब्लाक के ग्राम पंचायत रज्जाकपुर के प्रधान के खिलाफ मनरेगा कार्य को जेसीबी द्वारा कराए जाने की शिकायत मिलने पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त मामले की जांच करने के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं सहायक अभियन्ता डीआरडीए को जांच हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत रज्जाकपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत रज्जाकपुर में बुद्ध के ट्यूबेल से निजामपुर सरहद तक चकबन्ध का कार्य जेसीबी मशीन से कराया गया है। जिसके क्रम में प्रधान श्रीमती शीला देवी ग्राम पंचायत रज्जाकपुर को पंचायती राज एक्ट के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु प्रधान श्रीमती शीला देवी द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करते हुए जिला स्तरीय अधिकारी से जांच कराये जाने की मांग की गयी।
शिकायतकर्ता द्वारा पुनः साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को जांच अधिकारी नामित किया गया।जांच अधिकारी अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत रज्जाकपुर विकास खण्ड पवई की जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। जांच आख्या में आवास से सम्बन्धित पायी गयी वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं उपायुक्त श्रम रोजगार मनरेगा आजमगढ़ को जांच आख्या की प्रति संलग्न कर कारवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की आख्या से ग्राम प्रधान पर लगाए गए आरोप सत्य पाए गए।
इस बाबत प्रधान शीला देवी कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। प्रधान द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी ने अन्तिम रूप से चेतावनी निर्गत करते हुए पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु प्रधान द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी के समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों एवं कृत्यों के सम्पादन पर रोक लगा दिया। ग्राम पंचायत में प्रधान पद के दायित्वों के निर्वहन हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।