जिलाधिकारी के आदेश पर बाल विवाह जागरूकता बैठक,
जिलाधिकारी के आदेश पर बाल विवाह जागरूकता बैठक,
चंदवक, स्थानीय थाना परिसर में बाल विवाह जागरूकता बैठक का आयोजन बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय के नेतृत्व में संपन्न कराया गया,
प्राप्त समाचार के अनुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत चाइल्ड लाइन के बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय ने चंन्दवक का थाना परिषद में थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें उन्होंने बताया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह करना अपराध की श्रेणी में आता है, शारदा एक्ट को 1976 में संशोधन कर विवाह की तिथि 18 व 21 कर दी गई नीचे उम्र पर ब्याह करने पर 2 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना भरने का दंड है, इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू न होने पर 2006 में इसे संशोधित कर उम्र 18 और 21 के साथ 2 साल की सजा और ₹100000 जुर्माना के साथ संगीत अपराध घोषित कर दिया गया है, मिजोरम का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां बाल विवाह प्रथा पांच प्रतिशत से भी कम है अगर कहीं ऐसे अपराध होते हुए आप लोगों की जानकारी में आए तो 112 या 1098 चाइल्ड लाइन पर सूचना देकर इसे रुकवाया जा सकता है सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, 1098 चाइल्ड लाइन बच्चों के अधिकार को निर्धारित व संरक्षण प्रदान करता है, बाल विवाह होते समय जितनी भी लोग उस विवाह में सम्मिलित होंगे सबके खिलाफ अपराध माना जाएगा और दंड भी दिया जाएगा, उन्होंने अपने संबोधन में पत्रकार बंधुओ को संबोधित करते हुए इस जागरूकता अभियान में सहभागी होने का निवेदन किया, वहीं उपस्थित लोगों को सपथ भी दिलाया गया,