पत्नी, बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सज़ा

पत्नी, बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सज़ा, 50000 अर्थ दंड से दंडित,
*जौनपुर।* अपर सत्र न्यायाधीश शारिक सिद्दीकी ने मीरगंज थाना क्षेत्र के लासा गांव में पत्नी व दो बच्चों की आप क्या करने वाले पति संदीप कोहार को आजीवन कारावास व ₹50,000 अर्थदंड की सजा सुनाया।घटना की रिपोर्ट लासा गांव के चौकीदार रामखेलावन ने थाने पर दर्ज कराया था।
19 जुलाई 2017 को करीब 10:00 बजे दिन घरेलू विवाद को लेकर संदीप कोहार ने अपनी पत्नी लक्ष्मीना व तीन वर्षीय बेटे कन्हैया व 2 वर्षीय बेटी रिमझिम की कुल्हाड़ी व कैंची से मारकर घायल कर दिया। रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग आए तो तीनों खून से लथपथ थे। एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। दोनों बच्चों ने जिला चिकित्सालय में दम तोड़ दिया तथा लक्ष्मण की बीएचयू में मृत्यु हो गई।
पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील लाल बहादुर पाल ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस एवं समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद संदीप को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए दंडित किया।

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