बड़ी खबर: राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जरूरी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए।
⚖️ क्या कहा कोर्ट ने?
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी पर लगे दोहरी नागरिकता के आरोपों की गहन जांच होनी चाहिए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह स्वयं जांच करे या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराए।
📌 याचिका का मामला
यह आदेश बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर आया है, जिन्होंने पहले लखनऊ की स्पेशल MP/MLA कोर्ट के 28 जनवरी के फैसले को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उसे नागरिकता मामलों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।
📜 किन कानूनों का हवाला?
याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आरोप लगाते हुए विस्तृत जांच और एफआईआर की मांग की थी।