“स्कूलों पर सख्ती: बिना फिटनेस वाहन चले तो होगी कार्रवाई, मनमानी फीस पर भी लगेगा जुर्माना”


सबहेडिंग:
👉 डीएम की अध्यक्षता में बैठक, अभिभावकों को दुकान से खरीद के लिए बाध्य न करने के निर्देश
📍 कलेक्ट्रेट सभागार | Kfdnews.com
जनपद में 18 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के तहत सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
बैठक में विद्यालयों के संचालन, शुल्क निर्धारण और छात्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए।
🚍 स्कूल वाहनों को लेकर सख्ती
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि—
✔ बिना फिटनेस कोई भी स्कूल वाहन संचालित न हो
✔ ओवरलोडिंग बिल्कुल न की जाए
✔ वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाए
✔ सभी स्कूल बसें जांच के बाद ही संचालित हों
✔ वाहन चालकों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए
🎒 अभिभावकों को राहत
👉 किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों को ड्रेस या किताब किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
👉 विद्यालयों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने के निर्देश
💰 फीस और नियमों पर कड़ी निगरानी
जिलाधिकारी ने कहा कि—
✔ स्कूल केवल शासनादेश के अनुसार ही शुल्क लें
✔ मनमानी वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी
✔ पहली बार उल्लंघन पर ₹1 लाख जुर्माना
✔ दूसरी बार ₹5 लाख जुर्माना
✔ तीसरी बार मान्यता रद्द की जाएगी
🛡️ बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
✔ प्रत्येक स्कूल में सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य
✔ आरटीई एक्ट के तहत गरीब बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए
✔ बोर्ड परीक्षा के बाद मार्कशीट या टीसी के नाम पर कोई शुल्क न लिया जाए
🏫 सभी स्कूलों को देना होगा शपथ पत्र
जनपद के कुल 6184 विद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र दें और संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण कराएं।
⚠️ Kfdnews.com की नजर
यह फैसला शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
👉 अब देखना होगा कि स्कूल इन निर्देशों का कितना पालन करते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights