माफिया कुन्टू सिंह की ‘बड़ी हवेली’ पर चला बुलडोजर सिस्टम 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अब तक 22 करोड़ से ज्यादा जब्त


Azamgarh में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुन्टू सिंह के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जीयनपुर थाना क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर स्थित उसकी चर्चित “बड़ी हवेली” को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, इस हवेली की बाजार कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Dr. Anil Kumar के निर्देशन में की गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण Chirag Jain और क्षेत्राधिकारी नगर Shubham Todi भी मौजूद रहे।
पुलिस का दावा है कि माफिया ने हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से इस 23 साल पुराने भवन का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार कराया था। प्रशासन के मुताबिक, “बड़ी हवेली” अपराधियों के जमावड़े, रंगदारी के पैसे के बंटवारे और आपराधिक साजिशों का केंद्र बनी हुई थी।
लोक निर्माण विभाग द्वारा मूल्यांकन के बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह थाना जीयनपुर का हिस्ट्रीशीटर (138A) और गैंग नंबर IR-36 का सरगना है।
पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ वर्ष 1992 से अब तक हत्या, अपहरण, रंगदारी, डकैती, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में कुल 78 मुकदमे दर्ज हैं।
प्रशासन का कहना है कि अब तक कुन्टू सिंह की 22 करोड़ 5 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जिले में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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