अखबार में भोजन परोसने या पैक करने पर FSSAI की सख्त चेतावनी


नई दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India) ने खाद्य कारोबारियों, रेस्तरां संचालकों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अखबार में भोजन परोसने या पैक करने से बचने की सख्त सलाह दी है। प्राधिकरण का कहना है कि अखबार की छपाई में प्रयुक्त स्याही और रसायन खाद्य पदार्थों को दूषित कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।
एफएसएसएआई के अनुसार, समाचार पत्रों की स्याही में विभिन्न रसायन और अन्य तत्व मौजूद हो सकते हैं, जो गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर भोजन में मिल सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे दूषित भोजन के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।
खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए केवल खाद्य-ग्रेड (Food Grade) सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन भी होता है।
एफएसएसएआई ने खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें और अखबार, मुद्रित कागज या अन्य गैर-खाद्य-ग्रेड सामग्री का उपयोग भोजन की पैकिंग अथवा परोसने में न करें। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अखबार में भोजन पैक करने को लेकर एफएसएसएआई की चेतावनी नई नहीं है। प्राधिकरण पहले भी कई बार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर चुका है और समय-समय पर इनके पालन पर जोर देता रहा है।

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