नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास


जौनपुर। पॉक्सो एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, षष्ठम् एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, जौनपुर ने दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने थाना मछलीशहर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 207/2020 की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। यह मामला धारा 376 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित था।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त बलिराम पटेल पुत्र लालबहादुर पटेल, निवासी जलालाबाद, थाना मछलीशहर, जनपद जौनपुर को धारा 376 आईपीसी एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया।
न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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