तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न पर रोक, दोनों गुटों को देना होगा नया विकल्प ममता बनर्जी और ऋतब्रत गुट को झटका, उपचुनाव तक लागू रहेगी व्यवस्था


कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद में चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों गुटों को आगामी विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के नाम और मौजूदा चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
चुनाव आयोग ने गुरुवार को दोनों गुटों की अलग-अलग सुनवाई की। सुनवाई के बाद आयोग ने दोनों पक्षों से 18 सितंबर तक तीन-तीन वैकल्पिक नाम और आयोग की फ्री सिंबल सूची में उपलब्ध तीन-तीन चुनाव चिह्नों के विकल्प देने को कहा है।
आयोग के अंतरिम आदेश के अनुसार यह व्यवस्था फिलहाल आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए लागू होगी। पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दोनों गुटों के बीच चल रहे विवाद को लेकर आयोग आगे की प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्षों के दावों और दस्तावेजों पर विचार करेगा।
इस आदेश के बाद आगामी उपचुनाव में दोनों गुटों को अलग नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प के साथ चुनाव मैदान में उतरना पड़ सकता है।

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