जौनपुर में BSA को कोर्ट का नोटिस—मृतक शिक्षक के वेतन मामले में लापरवाही पर सख्ती

📰 संक्षिप्त खबर (पब्लिश रेडी):
जौनपुर। सड़क दुर्घटना में मृत शिक्षक के वेतन संबंधी साक्ष्य पेश न होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 18 अप्रैल 2026 तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
मामला खुटहन निवासी फूलचंद प्रजापति की मृत्यु से जुड़ा है, जिनकी 29 फरवरी 2024 को सड़क हादसे में गंभीर चोट लगने के बाद 7 मार्च को बीएचयू में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वे माध्यमिक विद्यालय सोनरा सुईथाकला में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे।
मृतक के वेतन को साबित करने के लिए कोर्ट ने वेतन लिपिक को तलब किया था, लेकिन उनके उपस्थित न होने पर न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही माना और संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है। साथ ही अगली तारीख पर वेतन लिपिक को अनिवार्य रूप से पेश करने का निर्देश दिया गया है।
“जौनपुर से बड़ी खबर…
सड़क हादसे में मृत शिक्षक के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है…
वेतन संबंधी साक्ष्य पेश न होने पर बीएसए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है…
कोर्ट ने 18 अप्रैल तक स्पष्टीकरण मांगा है…
और अगली सुनवाई में वेतन लिपिक की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है…”