वाराणसी: मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

वाराणसी। रामनगर थाना क्षेत्र में करीब छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के चर्चित मामले में आरोपी अमरनाथ गिरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले में दर्ज क्राइम नंबर 226/2025 के तहत बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ड.)/6 में आरोपी जेल में निरुद्ध था।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता नीरज पाण्डेय और वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में पैरवी की। बचाव पक्ष ने अभियोजन के आरोपों, पीड़िता के बयानों में कथित विरोधाभास और मेडिकल रिपोर्ट के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा। यह भी बताया गया कि आरोपी 7 सितंबर 2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
17 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आरोपी को व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया। आदेश में गवाहों को प्रभावित नहीं करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और विचारण में सहयोग करने समेत अन्य शर्तें भी लगाई गई हैं।
हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और मेडिकल रिपोर्ट सहित मामले के अन्य तथ्यों पर विचार किया। आदेश में मेडिकल रिपोर्ट को अभियोजन के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त न पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
फिलहाल, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आरोपी को निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जमानत का अर्थ मामले में आरोपी का दोषमुक्त होना नहीं है; मुकदमे में आरोपों का अंतिम निर्णय विचारण के दौरान होगा।