बारिश से फसल बर्बाद तो 72 घंटे में दें सूचना, 14447 पर करें शिकायत फसल बीमा कराने वाले किसानों के लिए कृषि विभाग की अपील, क्रॉप इंश्योरेंस एप और व्हाट्सएप चैटबॉट से भी दर्ज करा सकते हैं दावा

जौनपुर। भारी बारिश और अर्नब चक्रवात से बीमित किसानों की फसलों को हुए नुकसान की सूचना दर्ज कराने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रभावित किसान 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना दर्ज करा सकते हैं।

किसान फसल नुकसान की सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस एप तथा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 के माध्यम से भी फसल क्षति की जानकारी दर्ज कराई जा सकती है।

कृषि विभाग के अनुसार फसल बीमा योजनाओं से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए किसान pmfby.gov.in पोर्टल पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फसल बीमा से जुड़ी किसी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए किसान जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही जनपद में कार्यरत एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से भी आवश्यक सहायता ली जा सकती है।

विभाग ने किसानों से अपील की है कि फसल नुकसान होने की स्थिति में निर्धारित 72 घंटे की समयसीमा के भीतर सूचना अवश्य दर्ज कराएं, ताकि बीमा योजना के तहत क्षति के आकलन और मुआवजे से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया समय से पूरी की जा सके।

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