हेट स्पीच मामले में आज़म खान को 2 साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना
रामपुर की अदालत ने Azam Khan को वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला उस समय का है जब आज़म खान सपा–बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
अदालत में प्रस्तुत मामले के अनुसार, आज़म खान ने सभा में कहा था कि लोग “कलेक्टर–फ्लेक्टर से न डरें” और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बयान के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और हेट स्पीच से जुड़े आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है।