बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से 3 महीने की सजा


नई दिल्ली/शाहजहांपुर। बॉलीवुड अभिनेता और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निवासी राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है। यह मामला 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस से जुड़ा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2010 में राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए दिल्ली स्थित मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इस कंपनी के मालिक शाहजहांपुर के उद्योगपति माधव गोपाल अग्रवाल हैं।
आरोप है कि निर्धारित समय पर कर्ज की अदायगी न होने पर राजपाल यादव द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए। इसके बाद कंपनी ने उनके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई के बाद राजपाल यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
राजपाल यादव ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
गौरतलब है कि राजपाल यादव शाहजहांपुर जनपद के बंडा क्षेत्र के कुंडरा गांव के मूल निवासी हैं।

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