सुजानगंज मारपीट कांड: दो दोषियों को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास


जौनपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जौनपुर पुलिस की प्रभावी विवेचना और सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप थाना सुजानगंज क्षेत्र के एक मारपीट मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, वादी की तहरीर पर थाना सुजानगंज में मुकदमा संख्या 17A/05, धारा 323, 504, 506, 352, 325 एवं 308 भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जौनपुर ने अभियुक्त कैलाश प्रसाद पुत्र कामता प्रसाद तथा धनश्याम मिश्रा पुत्र कामता प्रसाद मिश्रा, निवासी बखोपुर, थाना सुजानगंज को धारा 308/34, 325/34, 323/34 एवं 352 भादवि में दोषसिद्ध पाया।
न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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