सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट का मामला किया खारिज, परिवार को मिली बड़ी राहत


जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धौरईल से जुड़ा एससी/एसटी एक्ट का एक चर्चित मामला अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरी तरह खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद आरोपित पक्ष को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रधान संजय कुमार द्वारा गांव निवासी विंध्यवासिनी मिश्रा एवं उनके परिजनों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। विशेष न्यायालय के फैसले के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान 5 अगस्त को न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि विंध्यवासिनी मिश्रा और उनके परिवार पर लगाए गए आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए मामले को पूरी तरह निरस्त कर दिया।
फैसले के बाद विंध्यवासिनी मिश्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने पर उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। इस निर्णय के बाद परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है।

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