महिला आरक्षण अधिनियम 2023 देशभर में लागू


नई दिल्ली। महिलाओं को विधायिकाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 गुरुवार से पूरे देश में लागू हो गया। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में देर शाम अधिसूचना जारी कर दी।
संसद में इस मुद्दे पर चल रही बहस के बीच जारी इस अधिसूचना के बाद कानून के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी।
सरकार का मानना है कि यह कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाएगा।
हालांकि, इस अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया जनगणना और परिसीमन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी निर्भर मानी जा रही है, जिस पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

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