स्मार्ट / प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत, ऊर्जा मंत्री ने जारी किया बयान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट और प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं, विशेषकर गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने को लेकर ऊर्जा विभाग की ओर से नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है।
ऊर्जा मंत्री Arvind Kumar Sharma (ए.के. शर्मा) की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए कुछ बदलाव किए गए हैं।
बताया गया है कि 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को अब 30 दिन तक रिचार्ज न होने की स्थिति में भी बिजली कटने से राहत दी जाएगी, जिससे उनका प्रीपेड मीटर सामान्य पोस्टपेड व्यवस्था की तरह कार्य कर सके।
इसी तरह 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए भी यह व्यवस्था बताई गई है कि बैलेंस शून्य होने के बाद भी सीमित समय या निर्धारित नकारात्मक बैलेंस तक बिजली आपूर्ति जारी रहेगी।
जानकारी के अनुसार, त्योहारों और रविवार जैसे अवकाश दिनों में बिजली कटौती न करने, बैलेंस कम होने पर एसएमएस अलर्ट भेजने तथा रिचार्ज के बाद तुरंत आपूर्ति बहाल करने जैसे प्रावधानों पर भी जोर दिया गया है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदलने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित की गई है और मौजूदा स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के समाधान पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।
हालांकि इन प्रावधानों के विस्तृत क्रियान्वयन और आधिकारिक आदेश की प्रति विभागीय स्तर पर ही अंतिम रूप से स्पष्ट की जाएगी।