KGMU धर्मांतरण मामले में जमानत याचिका खारिज, मुख्य आरोपी डॉ. रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक को नहीं मिली राहत
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लखनऊ:
राजधानी लखनऊ की सेशन कोर्ट ने धर्मांतरण और दुष्कर्म के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी डॉ. रमीज उर्फ रमीजुद्दीन नायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्य आरोपी की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना न्यायहित में उचित नहीं माना जा सकता।
बताया जा रहा है कि आरोपी पर युवती को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराने और शारीरिक शोषण करने के आरोप हैं। मामले की जांच जारी है और पुलिस पहले ही कई अहम साक्ष्य जुटा चुकी है।
कोर्ट के इस फैसले को अभियोजन पक्ष की बड़ी सफलता माना जा रहा है। वहीं, मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां और जांच टीमें भी सतर्क हैं।