गुजरात में AAP विधायक समेत 9 लोगों को 7 साल की सजा

अहमदाबाद/गुजरात। गुजरात की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और उनकी पत्नी समेत नौ लोगों को वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि दोषियों ने वन कर्मियों के साथ मारपीट की थी और उन्हें सरकारी दायित्वों के निर्वहन से रोकने का प्रयास किया था। पर्याप्त साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
अदालत के फैसले के बाद दोषियों को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले को सरकारी कर्मचारियों पर हमले और राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने से जुड़े गंभीर अपराध के रूप में देखा जा रहा है।
मामले के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे कानून के शासन की जीत बताया है।