ट्रस्ट की जमीन-मकान को लेकर विवाद गहराया, एसपी से सुरक्षा और कार्रवाई की मांग उमरपुर हरिबंधनपुर में मकान का ताला तोड़कर सामान बिखेरने और कब्जे का आरोप, ट्रस्टी ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार

जौनपुर। कोतवाली थाना क्षेत्र के उमरपुर हरिबंधनपुर मोहल्ले में राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। ट्रस्टी कमला मौर्य ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कुछ लोगों पर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसने, सामान इधर-उधर करने और कथित रूप से कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार उमरपुर हरिबंधनपुर स्थित मकान संख्या 270 (पूर्व में 52) राम जानकी मंदिर ट्रस्ट की संपत्ति बताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी दादी रामदेई ने करीब सौ वर्ष पहले यहां राम जानकी मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर की देखरेख और पूजा-पाठ के लिए संपत्ति को ट्रस्ट के नाम किए जाने तथा 16 जनवरी 1947 को वक्फ रजिस्टर में दर्ज किए जाने का भी प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है।
संपत्ति बेचने का भी लगाया आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रामदेई की मृत्यु के बाद लालजी मौर्य ने नगर पालिका के अभिलेखों में ट्रस्ट की संपत्ति को अपने और परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज कराने का प्रयास किया। इसके बाद शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 अगस्त 2026 को उक्त संपत्ति को रूबी मौर्य पत्नी एस. सोनी, निवासी पड़ुमपुर खास, के पक्ष में बेच दिया गया। ट्रस्टी ने इस विक्रय को नियम विरुद्ध बताते हुए 14 सितंबर को नामांतरण कार्यवाही में आपत्ति दाखिल करने की बात कही है।
ताला तोड़कर घर में घुसने का आरोप
प्रार्थना पत्र के मुताबिक 4 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब आठ बजे रूबी मौर्य, एस. सोनी, अंकित मौर्य, आकाश मौर्य, सौरभ मौर्य समेत कुछ अन्य लोग मकान पर पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर व दुकान का सामान इधर-उधर कर दिया। कुछ सामान उठा ले जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने की बात भी प्रार्थना पत्र में कही गई है।
पुलिस कार्रवाई को लेकर भी उठाया सवाल
शिकायत में संबंधित सरायपोख्ता पुलिस चौकी द्वारा शिकायतकर्ता के पुत्र राहुल मौर्य और नाती संजय मौर्य का धारा 126/135 बीएनएसएस में चालान किए जाने का उल्लेख किया गया है।
ट्रस्टी कमला मौर्य ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने, कथित कब्जा हटवाने तथा उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।
हालांकि, प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले में वास्तविक स्थिति पुलिस जांच और संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।