मुजफ्फरनगर में बीएसए की गिरफ्तारी का आदेश, 12 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश आरोपियों की उम्र से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अदालत सख्त, सीओ को बीएसए संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लाने का निर्देश

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की अदालत ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) संदीप कुमार के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि दिवाकर ने क्षेत्राधिकारी (सीओ) को निर्देश दिया कि बीएसए को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर को हर हाल में अदालत में पेश किया जाए।
मामला एक महिला के घर में घुसकर मारपीट करने से जुड़ा है। इस प्रकरण में दो आरोपियों की उम्र को लेकर विवाद सामने आया था। अदालत ने बीएसए से दोनों आरोपियों की उम्र से संबंधित दस्तावेज लेकर उपस्थित होने को कहा था, लेकिन निर्धारित निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया और गिरफ्तारी का आदेश दे दिया।
मृत्युदंड के फैसलों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं जज
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि दिवाकर मृत्युदंड के फैसलों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, नवंबर 2025 से मुजफ्फरनगर में तैनाती के दौरान उन्होंने 23 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया है, जबकि उनके पूरे न्यायिक करियर में मृत्युदंड पाने वाले दोषियों की संख्या 36 बताई गई है।
अब बीएसए की गिरफ्तारी के आदेश के बाद यह मामला चर्चा में है। 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।