दो वोटर आईडी रखने के दावे से सियासी सवाल, SIR के विरोध पर उठी बहस दिल्ली और बिहार में मतदाता पंजीकरण का दावा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता का वीडियो चर्चा में, हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद सैफ का एक कथित बयान चर्चा में है। वायरल वीडियो में सैफ के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उनके पास दिल्ली और बिहार की दो वोटर आईडी थीं। उनका कहना है कि SIR प्रक्रिया के दौरान बिहार की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया, जिसके विरोध में वह SIR वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, संबंधित समाचार रिपोर्ट में लाइव हिन्दुस्तान ने स्पष्ट किया है कि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में वीडियो में किए गए दावे को सत्यापित तथ्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

एक से अधिक जगह मतदाता पंजीकरण पर क्या कहता है कानून?

भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 के अनुसार, कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। वहीं, धारा 18 एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकरण पर रोक लगाती है। धारा 31 के तहत मतदाता सूची में पंजीकरण से संबंधित जानबूझकर झूठी घोषणा या बयान देने पर दंड का प्रावधान है।

यहां एक जरूरी अंतर समझना भी आवश्यक है। दो वोटर आईडी कार्ड होने का दावा अपने-आप में यह साबित नहीं करता कि संबंधित व्यक्ति ने जानबूझकर दो जगह मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया था। इसकी पुष्टि आधिकारिक मतदाता सूचियों और संबंधित तथ्यों की जांच से ही हो सकती है।

सियासत के बीच तथ्यों की जांच जरूरी

यदि मोहम्मद सैफ के दोनों जगह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का दावा सही साबित होता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनका पंजीकरण किन परिस्थितियों में हुआ और संबंधित नियमों का पालन किया गया या नहीं। हालांकि, केवल वायरल वीडियो के आधार पर कांग्रेस पार्टी या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा।

SIR की प्रक्रिया और उसके विरोध पर राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है। ऐसे में जरूरी है कि आरोपों और दावों की जांच आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर हो, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता और नागरिकों के मतदान अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक चर्चा हो सके।

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