अनिल अंबानी मानहानि केस: हाईकोर्ट की सख्ती, रिपब्लिक टीवी को लगाई फटकार

Bombay High Court ने उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान Republic TV और उसके संपादक अर्नब गोस्वामी को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मीडिया को अपनी सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए और ‘अपमानजनक आलोचना’ से बचना जरूरी है। कोर्ट ने गोस्वामी के शो में की गई कुछ टिप्पणियों को ‘अनुचित’ करार देते हुए चैनल को खास शब्दों के इस्तेमाल से परहेज करने और संयम बरतने का निर्देश दिया।
यह मामला उन खबरों से जुड़ा है जिनमें अनिल अंबानी के वित्तीय लेन-देन को लेकर प्रसारण किया गया था। अंबानी की ओर से इसे मानहानिकारक बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मीडिया की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ मर्यादा और तथ्यात्मकता बनाए रखना बेहद जरूरी है।
फिलहाल, मामले की आगे की सुनवाई जारी है और कोर्ट के निर्देशों के बाद इस केस पर सभी की नजरें टिकी हुई