चलती ट्रेन से कैदी फरार मामले में तीन पुलिसकर्मियों को एक-एक वर्ष की सजा

मऊ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने चलती ट्रेन से कैदी के फरार होने के मामले में तीन पुलिसकर्मियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
यह मामला उस समय का है जब लूट और जालसाजी के आरोपी एक बंदी को वाराणसी से देवरिया पेशी पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वह चलती ट्रेन से फरार हो गया था।
अदालत ने इस मामले में रिजर्व पुलिस लाइन वाराणसी में तैनात रहे पुलिसकर्मियों सुदामा यादव, सुधाकर सिंह और सूबेदार सिंह यादव को दोषी मानते हुए प्रत्येक को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
निर्देश के अनुसार, जुर्माना न देने की स्थिति में उन्हें एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में अदालत के इस फैसले को पुलिस व्यवस्था में गंभीर लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है।