हाईकोर्ट ने सीमा बाड़बंदी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार

कोलकाता। भारत–बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल के जिलों में बाड़बंदी के लिए भूमि उपलब्ध न कराए जाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने सीमा सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में देरी पर नाराजगी जताई।
जानकारी के अनुसार, राज्य के नौ सीमावर्ती जिलों में कुल 198 किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए भूमि बीएसएफ को सौंपी जानी थी। इसमें से 70.925 किलोमीटर भूमि पहले ही बीएसएफ को दी जा चुकी है।
शेष 127.327 किलोमीटर भूमि 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन तय समय सीमा के बावजूद अब तक केवल लगभग 8 किलोमीटर भूमि ही सौंपी जा सकी है।
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीमा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।