रात 10 बजे के बाद शादी समारोहों में तेज शोर पर सख्ती, हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश


इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में रात 10 बजे के बाद होने वाले तेज शोर पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से आम लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है, इसलिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और एलडीए समेत संबंधित विभागों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर रोक प्रभावी ढंग से लागू होनी चाहिए।
गौरतलब है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर पहले से नियम मौजूद हैं, लेकिन कई जगहों पर उनका पालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट के ताजा निर्देशों को आम लोगों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
यदि प्रशासन इन आदेशों का सख्ती से पालन कराता है तो देर रात होने वाले शोर-शराबे से लोगों को काफी राहत मिल सकती है।

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