प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, 13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस आदेश को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप न मानते हुए सरकार से जवाब तलब किया है।
यह आदेश अरविंद राठौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिका में कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के शासनादेश को चुनौती दी गई थी।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, सरकार का संबंधित आदेश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है।
इस फैसले को प्रदेश सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका माना जा रहा है। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है और न्यायालय में सुनवाई जारी रहेगी।