लखनऊ में पालतू कुत्ता-बिल्ली पालने वालों के लिए नया नियम, लाइसेंस अनिवार्य


लखनऊ। राजधानी में पालतू कुत्ते और बिल्ली पालने वालों के लिए नगर निगम ने नया नियम लागू किया है। अब पालतू पशु रखने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
बिना लाइसेंस पालतू कुत्ता या बिल्ली रखने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम की ओर से नियमों के पालन को लेकर कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम का उद्देश्य शहर में पालतू पशुओं का व्यवस्थित पंजीकरण और उनके रखरखाव से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया है।

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