पति की हत्या में रविता और प्रेमी अमरदीप दोषी करार, 16 अक्टूबर को सजा का ऐलान सोते समय गला घोंटकर हत्या के बाद बिस्तर पर छोड़ा था सांप, 543 दिन बाद 12 से अधिक गवाहों के बयान पर आया फैसला

मेरठ। पति अमित कश्यप की हत्या के मामले में बुधवार को अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को दोषी करार दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि दोनों ने मिलकर अमित कश्यप की हत्या की थी। दोनों की सजा पर फैसला 16 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
मामला 17 अप्रैल 2025 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते समय अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद हत्या को सांप के डसने से हुई मौत का रूप देने के लिए बिस्तर पर सांप छोड़ दिया गया था। आरोप है कि सांप ने अमित को कई बार डसा था।
घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए करीब 500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। मामले में 12 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। करीब 543 दिन बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया।
रविता घटना के बाद से मेरठ जेल में बंद है, जबकि उसका प्रेमी अमरदीप जमानत पर बाहर है। बुधवार को दोषसिद्धि के दौरान रविता मुंह बांधकर अदालत पहुंची। मीडियाकर्मियों ने उससे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
अब अदालत 16 अक्टूबर को दोनों दोषियों की सजा का ऐलान करेगी।