दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास पैसों के लेनदेन में गला काटकर की गई थी हत्या

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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 17 वर्ष पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों हत्यारोपियों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी जहूर निवासी हरिहरपुर थाना सुरेरी ने नेवढ़िया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 मार्च 2009 को सुबह लगभग 6 बजे उसका भाई मैना घर से यह कहकर निकला था कि वह जयसिंहपुर स्थित अपने साढ़ू सिकंदर के घर जा रहा है।
रात तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि मैना को बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज के साथ साइकिल से जाते हुए देखा गया था। बाद में जयसिंहपुर स्थित भट्ठे के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान मैना के रूप में हुई।
मृतक पशुओं के व्यापार से जुड़ा था और आरोपियों के साथ उसका पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में दोनों ने मिलकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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