वाराणसी दाल मंडी प्रकरण में हाईकोर्ट सख्त 📅 डीएम व नगर निगम का जवाब दाखिल, अगली सुनवाई 27 अप्रैल को

वाराणसी/प्रयागराज। दाल मंडी प्रकरण से जुड़े अवमानना मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन और नगर निगम ने अपने-अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं। अदालत ने हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को तय की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने वाजिद अब्बास की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय ने कोर्ट को अवगत कराया कि जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से 4 अप्रैल को ही जवाब दाखिल कर दिया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों या कार्यालयीय त्रुटि के चलते वह रिकॉर्ड पर नहीं दिख रहा था।
इस पर कोर्ट ने संबंधित कार्यालय को निर्देश दिया कि शपथ पत्रों को तत्काल खोजकर रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। वहीं, नगर निगम द्वारा 23 मार्च को दाखिल हलफनामे को अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
📌 अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों को प्रशासन द्वारा दाखिल जवाबों पर प्रति उत्तर देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
⚠️ मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दाल मंडी से जुड़ी 20 से अधिक अवमानना याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया है। अब इन सभी मामलों की संयुक्त सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
👉 कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य सरकार इस बीच शेष सभी संबंधित मामलों में अपना जवाब दाखिल सुनिश्चित करे।