इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज की

Allahabad High Court ने Swami Avimukteshwaranand Saraswati के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है।
यह याचिका शामली निवासी Ashutosh Brahmachari की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शंकराचार्य ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत की शर्तों और निर्देशों का उल्लंघन किया है।
मामला कथित यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े केस से संबंधित है, जिसमें शंकराचार्य को पहले ही हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत की ओर से विस्तृत आदेश और टिप्पणी का इंतजार किया जा रहा है।