आसाराम को झटका: जोधपुर हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखी, सह-आरोपी बरी

जोधपुर। Asaram को नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा झटका लगा है। जोधपुर हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।
यह फैसला जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने सुनाया। अदालत ने मामले में सह-आरोपी शिल्पी और शरतचंद को बरी कर दिया।
आसाराम फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें सरेंडर करना होगा।
गौरतलब है कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में निचली अदालत ने पहले ही आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है।