ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को लेकर फिर चर्चा तेज, जानिए क्या है पूरा मामला


नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने की प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर नए नियमों की चर्चा तेज हो गई है। वायरल दावों में कहा जा रहा है कि अब लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) जाने की जरूरत नहीं होगी और मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों से टेस्ट देकर लाइसेंस बनवाया जा सकेगा।
जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को प्रशिक्षण और टेस्ट आयोजित करने की अनुमति दी गई है। ऐसे केंद्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण और परीक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र दिया जा सकता है, जिसका उपयोग ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया में किया जाता है।
हालांकि, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यह व्यवस्था पूरी तरह नई नहीं है। मंत्रालय के अनुसार मान्यता प्राप्त ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्रों (ADTC) से संबंधित प्रावधान पहले से लागू हैं और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अंतिम अधिकार संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ही रहता है।
लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया भी पहले की तरह ही जारी है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आवेदनकर्ता को केवल अधिकृत और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी ही अपनानी चाहिए तथा लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पोर्टल और विभागीय निर्देशों पर भरोसा करना चाहिए।

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