फॉर्म-6 के साथ अब अतिरिक्त जानकारी जरूरी नहीं, विवाद के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला SIR के दौरान लिया जा रहा था अतिरिक्त घोषणा पत्र, अब ऑनलाइन फॉर्म-6 से हटाया गया Annexure-D

नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने पर उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने कहा है कि वैधानिक Form-6 के मूल प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
चुनाव आयोग के अनुसार, SIR प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं से Form-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा पत्र Annexure-D लिया जा रहा था। इसमें मतदाता के माता-पिता अथवा दादा-दादी के पुराने चुनावी रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी मांगी जाती थी।
अब जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन Form-6 से यह अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया गया है। ऐसे राज्यों में नए मतदाताओं को अब केवल मूल Form-6 ही भरना होगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल Form-6 में आवेदक से उसके माता-पिता या दादा-दादी के पुराने चुनावी रिकॉर्ड से जुड़ी ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने का प्रावधान नहीं है।
इस स्पष्टीकरण के बाद नए मतदाताओं के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पहले की तरह मूल Form-6 के आधार पर पूरी की जाएगी।