जौनपुर में 8 साल पुराने हत्या कांड में बड़ा फैसला, महिला समेत दो दोषियों को उम्रकैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने आठ वर्ष पुराने चर्चित हत्या कांड में महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेवपट्टी गांव निवासी राजेश कुमार पाल ने वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि उनके पिता सात सितंबर 2018 को ट्रैक्टर एजेंसी जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला।
तीन दिन बाद औरैला गांव स्थित एक कुएं में शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर कुएं से मृतक की मोटरसाइकिल और शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार शव कई टुकड़ों में मिला था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने बिंदु देवी और नागेंद्र मिश्रा उर्फ लंगड़ा को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना।
अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में मामले की चर्चा बनी रही।