अपहरण और हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 2.25 लाख का जुर्माना

Jaunpur की अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम् न्यायालय ने बहुचर्चित अपहरण एवं हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना Shahganj क्षेत्र के मु0अ0सं0 5/21 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए, 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
न्यायालय ने अभियुक्त शिवम श्रीवास्तव पुत्र रमेश श्रीवास्तव निवासी परशुरामपुर थाना करौंदीकला जनपद Sultanpur तथा आकाश कुमार साह पुत्र रामानंद साह निवासी पटजिलवा थाना चिरैया जनपद Motihari, हाल पता बैंकर्स कॉलोनी फैजाबाद रोड थाना शाहगंज जौनपुर को दोषी मानते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 2 लाख 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त पांच वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
फैसला सुनाए जाने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।